2 October liquor ban : छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर रोक, सरकार ने घोषित किया शुष्क दिवस

2 October liquor ban रायपुर। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन राज्य भर की सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट शराब दुकानें, अहाते और क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में संबंधित कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर, गुरुवार को जिले में स्थित सभी फुटकर मदिरा विक्रय केंद्र, अहाते और एफ.एल. 4(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यावसायिक क्लब पूर्ण रूप से बंद रखे जाएंगे।

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यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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