CGPCS Scam : सुप्रीम कोर्ट ने कहा— जांच पूरी, अब नहीं जरूरी हिरासत

रायपुर ,छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए चार आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।

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जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। यह सभी आरोपी लंबे समय से इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान वकीलों ने दलील दी कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरोपियों की लंबी हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में राज्य सरकार और जांच एजेंसियों की ओर से जमानत का विरोध किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए राहत प्रदान की।
इस फैसले के बाद सीजीपीएससी घोटाले से जुड़े कई अन्य आरोपियों ने भी जमानत की तैयारी शुरू कर दी है।

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