CG NEWS : निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत, प्रधान पाठक निलंबित; स्कूल में पसरा मातम

CG NEWS  : बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ स्कूल परिसर के पीछे बन रहे एक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से छठवीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रधान पाठक (Headmistress) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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मध्याह्न भोजन के बाद हुआ हादसा

घटना शारदापुर गांव के खुटहन पारा स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल की है। मृतक छात्र आलोक कुमार (पिता रमेश देवांगन) कक्षा 6वीं में पढ़ता था। 8 जनवरी को आलोक हमेशा की तरह स्कूल गया था। दोपहर में मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) करने के बाद वह बाथरूम जाने के लिए स्कूल परिसर के पीछे बन रहे निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के पास चला गया। इसी दौरान अचानक भवन का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में आलोक बुरी तरह दब गया।

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अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम

मलबे के नीचे छात्र को दबा देख स्कूल के शिक्षक और अन्य छात्र मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में उसे मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह खून से लथपथ हो चुका था। शिक्षकों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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प्रधान पाठक पर गिरी गाज, निलंबन आदेश जारी

ग्रामीणों और परिजनों ने इस हादसे के लिए स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि शिक्षक बच्चों पर नजर रखते, तो छात्र उस खतरनाक निर्माणाधीन भवन की ओर नहीं जाता।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने जांच के बाद प्रधान पाठक ममता गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • लापरवाही का आरोप: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दौरान छात्रों पर सतर्कतापूर्ण निगरानी नहीं रखी गई, जिसके कारण छात्र निर्माणाधीन भवन की ओर चला गया।
  • कर्तव्य में उदासीनता: प्रधान पाठक द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।
  • नियमों का उल्लंघन: यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन माना गया है।
  • मुख्यालय परिवर्तन: निलंबन की अवधि में ममता गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर नियत किया गया है।

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