शादीशुदा महिला ने नाबालिग से किया Rape’ होटल बुलाकर बनाए संबंध, फिर डरा-धमकाकर किया चुप; पुलिस ने POSCO एक्ट के तहत किया गिरफ्तार

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रिश्तों और नैतिकता को ताक पर रखने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 27 वर्षीय विवाहित महिला पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ Rape’ करने का गंभीर आरोप लगा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता (नाबालिग) की शिकायत और परिजनों के आक्रोश के बाद आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

सोशल मीडिया पर हुई थी ‘दोस्ती’

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला और नाबालिग लड़के की जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे यह जान-पहचान बातचीत में बदली और महिला ने नाबालिग को अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया।

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  • होटल में मुलाकात: महिला ने नाबालिग को मिलने के बहाने कवर्धा शहर के एक निजी होटल में बुलाया।

  • दुष्कर्म की वारदात: होटल के कमरे में महिला ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

  • धमकी का दौर: संबंध बनाने के बाद महिला ने नाबालिग को डराया-धमकाया कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उसे झूठे मामले में फंसा देगी या खुद को नुकसान पहुंचा लेगी।

परिजनों को शक होने पर खुला राज

नाबालिग लड़का पिछले कुछ दिनों से गुमसुम और डरा हुआ रहने लगा था। जब परिजनों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने आपबीती सुनाई। परिजनों ने बिना देर किए सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की संवेदनशीलता और पीड़ित के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की:

  1. FIR दर्ज: महिला के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया।

  2. गिरफ्तारी: आरोपी महिला को उसके निवास स्थान से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

  3. होटल की जांच: पुलिस उस होटल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया गया।

“नाबालिग की शिकायत पर हमने त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून में नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध है, चाहे आरोपी महिला हो या पुरुष।” — कोतवाली प्रभारी, कवर्धा

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