Anti Paper Leak Law 2026: पेपर लीक माफिया पर कसेगा शिकंजा, नए कानून में सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान

Anti Paper Leak Law 2026: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते पेपर लीक और संगठित नकल पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही Anti Paper Leak Law 2026 पूरे देश में लागू हो गया है।

इस नए कानून के तहत पेपर लीक माफिया, संगठित नकल, तकनीकी सेंधमारी और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

किन परीक्षाओं पर लागू होगा नया कानून?

Anti Paper Leak Law 2026 केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में शामिल हैं—

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  • UPSC की भर्ती परीक्षाएं
  • SSC की परीक्षाएं
  • RRB भर्ती परीक्षाएं
  • NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं (जैसे NEET, CUET, JEE)
  • केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं

सरकार का कहना है कि इस कानून से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

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अपराधियों के लिए सख्त सजा

संशोधित कानून के तहत परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए दंड और आर्थिक जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए हैं।

  • अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 5 से 10 वर्ष तक की जेल
  • अधिकतम 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • संगठित पेपर लीक गिरोह पर 7 से 10 वर्ष तक की सजा
  • संगठित अपराध में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना
  • दोषी सेवा प्रदाताओं एवं एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना

दो महीने में जांच, तीन महीने में फैसला

नए कानून में मामलों के जल्द निपटारे पर भी विशेष जोर दिया गया है।

  • पेपर लीक मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
  • जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी।
  • आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें रोजाना सुनवाई करेंगी।
  • मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

क्यों लाया गया यह कानून?

हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर NEET समेत कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। लगातार बढ़ते मामलों और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 लाकर कानून को और अधिक कठोर बनाया है।

अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा फायदा?

सरकार का मानना है कि Anti Paper Leak Law 2026 लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी और लाखों अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा।

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