shine24

9450 posts
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे व्यापार करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ठेला, गुमटी, फूड वैन या अन्य मोबाइल व्यापार नहीं चला सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए नियमों के तहत अब सभी सड़क किनारे कारोबारियों और अस्थायी दुकानदारों को अपने व्यापार के लिए लाइसेंस (Trade License) लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान जब्त या बंद किया जा सकता है।  बिना लाइसेंस व्यापार करने पर सख्त कार्रवाई अधिसूचना के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को नगर निगम सीमा या नगरपालिका क्षेत्र में गुमटी, ठेला, फूड वैन, मोबाइल वैन या अस्थायी स्टॉल लगाकर व्यापार करने से पहले स्थानीय निकाय से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस व्यापार करता पाया गया, तो संबंधित नगर निकाय अधिकारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ व्यापार बंद करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। कैसे मिलेगा व्यापार का लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित नगर निकाय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित जानकारियां देना अनिवार्य होगी: व्यवसाय का नाम और प्रकार मालिक का नाम और पहचान पत्र व्यापारिक स्थल का पूरा पता सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का विवरण नगर निगम या नगरपालिका अधिकारी आवेदन की जांच कर अनुमति पत्र जारी करेंगे।  फूड वैन और ठेले वालों पर भी लागू होंगे नियम नए नियमों का असर विशेष रूप से उन व्यापारियों पर पड़ेगा जो फूड वैन, जूस सेंटर, मोबाइल टी-स्टॉल, और अन्य अस्थायी ठेले लगाकर व्यवसाय करते हैं। अब इन सभी को लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा।इससे एक ओर जहां व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य: व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखना सरकार का कहना है कि इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकना, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और शहरों में स्वच्छता बनाए रखना है।साथ ही, इससे राजस्व संग्रह बढ़ेगा और सड़क किनारे व्यापार करने वालों को कानूनी पहचान भी मिलेगी।  क्या बोले अधिकारी Roadside Trade License रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे व्यापार करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ठेला, गुमटी, फूड वैन या अन्य मोबाइल व्यापार नहीं चला सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए नियमों के तहत अब सभी सड़क किनारे कारोबारियों और अस्थायी दुकानदारों को अपने व्यापार के लिए लाइसेंस (Trade License) लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान जब्त या बंद किया जा सकता है।  बिना लाइसेंस व्यापार करने पर सख्त कार्रवाई अधिसूचना के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को नगर निगम सीमा या नगरपालिका क्षेत्र में गुमटी, ठेला, फूड वैन, मोबाइल वैन या अस्थायी स्टॉल लगाकर व्यापार करने से पहले स्थानीय निकाय से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस व्यापार करता पाया गया, तो संबंधित नगर निकाय अधिकारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ व्यापार बंद करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। कैसे मिलेगा व्यापार का लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित नगर निकाय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित जानकारियां देना अनिवार्य होगी: व्यवसाय का नाम और प्रकार मालिक का नाम और पहचान पत्र व्यापारिक स्थल का पूरा पता सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का विवरण नगर निगम या नगरपालिका अधिकारी आवेदन की जांच कर अनुमति पत्र जारी करेंगे।  फूड वैन और ठेले वालों पर भी लागू होंगे नियम नए नियमों का असर विशेष रूप से उन व्यापारियों पर पड़ेगा जो फूड वैन, जूस सेंटर, मोबाइल टी-स्टॉल, और अन्य अस्थायी ठेले लगाकर व्यवसाय करते हैं। अब इन सभी को लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा।इससे एक ओर जहां व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य: व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखना सरकार का कहना है कि इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकना, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और शहरों में स्वच्छता बनाए रखना है।साथ ही, इससे राजस्व संग्रह बढ़ेगा और सड़क किनारे व्यापार करने वालों को कानूनी पहचान भी मिलेगी।  क्या बोले अधिकारी Roadside Trade License

Roadside Trade License : छत्तीसगढ़ में अब सड़क किनारे व्यापार पर नियम सख्त, ठेले और गुमटी के लिए जरूरी लाइसेंस

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे व्यापार करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है।…
Fetal case Fetal case

Fetal case : रायपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, हॉस्पिटल परिसर में मिला भ्रूण

Fetal case, रायपुर। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) परिसर में शुक्रवार सुबह एक…
Advertisement
Vande Bharat Express Launched Vande Bharat Express Launched

Vande Bharat Express Launched : मोदी ने काशी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले– अब भारत खुद बना रहा है आधुनिक ट्रेनें

Vande Bharat Express Launched ,वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी (वाराणसी) से आज चार नई…
koraba Vakeel Parivaar Hamala koraba Vakeel Parivaar Hamala

koraba Vakeel Parivaar Hamala : कोरबा में अधिवक्ता दिलीप मिरी के परिवार पर हमला, 15-20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

koraba Vakeel Parivaar Hamala , कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है,…

कुपवाड़ा मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम

श्रीनगर।’ जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में शनिवार को सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया।…

08 November Horoscope : इस राशि के जातकों को प्यार में देना होगा थोड़ा समय, जानिए आज कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति …

मेष राशि– आज के दिन ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी. आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होने…
PM Modi Aurangabad Speech PM Modi Aurangabad Speech

PM Modi Aurangabad Speech : PM मोदी बोले, फिरौती और रंगदारी के दौर को बिहार की जनता ने ठुकराया

PM Modi Aurangabad Speech औरंगाबाद (बिहार)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को बिहार के औरंगाबाद ज़िले…