Bharatmala Project Scam : भारतमाला परियोजना घोटाला: हाईकोर्ट ने एसडीएम-तहसीलदार समेत 7 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Bharatmala Project Scam बिलासपुर, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले में फंसे राजस्व विभाग के सात अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये सभी आरोपी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार प्रकरण में नामजद हैं।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जांच अभी जारी है और इस चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

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  • तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू

  • तहसीलदार लेखराम देवांगन

  • लखेश्वर प्रसाद किरण

  • शशिकांत कुर्रे

  • नायब तहसीलदार डीएस उइके

  • राजस्व निरीक्षक रोशन लाल वर्मा

  • पटवारी दीपक देव

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