CG News , रायपुर। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। महापौर के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है, ताकि दोनों राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा और पावनता बनी रहे।
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नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को पूरे शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन न तो बेचा जाएगा और न ही सार्वजनिक रूप से परोसा जाएगा।
प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन में विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर दुकानों, होटलों और ढाबों की जांच करेंगे। मांस-मटन की खुदरा दुकानों के साथ-साथ रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी आदेश का उल्लंघन न हो।
महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई दुकानदार, होटल या ढाबा संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री या परोसने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रशासन के इस निर्णय में सहयोग करें और दोनों राष्ट्रीय अवसरों पर नियमों का पालन करते हुए शहर में सौहार्द और अनुशासन बनाए रखें।