MukeshMurderCase : हाईकोर्ट ने मुकेश मर्डर केस में सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज की, दिए सख्त निर्देश

MukeshMurderCase :  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्या मामले के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पत्रकार हत्याकांड में संलिप्तता को देखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती। मामले में अब तक नौ लोगों पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

जानकारी के अनुसार, पत्रकार मुकेश ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के खिलाफ खबरें प्रकाशित की थीं। इसी के बाद सुरेश चंद्रकार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुकेश की बेरहमी से हत्या कर दी। मुकेश का शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के बाड़े के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था।

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इस मामले में सुरेश चंद्रकार के अलावा रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरुआती जांच में पाया गया कि हत्या की योजना सुरेश चंद्रकार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाई थी और वह हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड था।

SIT के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस को भी अभियान में शामिल किया गया था। सुरेश की चार गाड़ियां और हत्या में प्रयुक्त एजेक्स भी जब्त किए गए हैं।

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