आज से लागू हुई नई GST दरें, बीमा और निवेश योजनाओं पर नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नई दरों के लागू होने के बाद कई रोज़मर्रा की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। सरकार का मानना है कि इस सुधार से आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा और महंगाई का बोझ कुछ कम होगा।

जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब नहीं लगेगा जीएसटी
नई दरों के अनुसार, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। पहले बीमा प्रीमियम पर टैक्स के कारण लोगों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन अब इससे बड़ी राहत मिलेगी।

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हेल्थ इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। यानी लोग अपने स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम बिना किसी टैक्स के भर पाएंगे। इससे उनकी जेब में टैक्स का पैसा बचेगा और बीमा को लेकर लोगों की रुचि भी बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार का दावा – जनता को होगा फायदा
सरकार ने कहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव का उद्देश्य आम लोगों को सीधी राहत देना है। इससे न केवल बीमा क्षेत्र में जागरूकता और भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि लोगों को सुरक्षा कवच भी मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई जीएसटी दरों से बीमा सेक्टर में तेजी आ सकती है और आम लोग बीमा करवाने के लिए और प्रोत्साहित होंगे।

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