रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की दरों को अनुमोदित किया है। यह पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
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पिछले 7-8 वर्षों में दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर आ गया था। नई गाइडलाइन दरों के लागू होने से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को दूर कर, मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक युक्तिसंगत और पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध कराना और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समझने योग्य बनाना है। नई दरों से पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में भी संतुलन आएगा और आम जनता को लाभ मिलेगा।