छत्तीसगढ़ में नई संपत्ति मूल्यांकन गाइडलाइन लागू, बढ़ी पारदर्शिता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की दरों को अनुमोदित किया है। यह पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

CG NEWS : मारेडमिल्ली घाट में बस हादसा 8 की मौत, कई घायल; सुकमा बॉर्डर पर मची चीख-पुकार

पिछले 7-8 वर्षों में दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर आ गया था। नई गाइडलाइन दरों के लागू होने से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को दूर कर, मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक युक्तिसंगत और पारदर्शी बनाया गया है।

Advertisement

सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध कराना और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समझने योग्य बनाना है। नई दरों से पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में भी संतुलन आएगा और आम जनता को लाभ मिलेगा।

Spread the love
Advertisement