कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर पुलिस केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य के पुलिस प्रमुख को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को  लेकर निर्देशित किया है.

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ‘आपत्तिजनक’ और ‘नफरत भरी’ टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

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शाह की इस टिप्पणी के बाद उनकी कड़ी आलोचना होने लगी, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कर्नल सोफिया उनकी सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानित हैं और अगर उनकी टिप्पणी से किसी को भी चोट पहुंची है, तो वह दस बार माफी मांगने को तैयार हैं.

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शाह सोमवार को इंदौर के पास महू के रामकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उनकी इस टिप्पणी की गूंज दिल्ली तक पहुंची. मामला तूल पकड़ते देख भाजपा ने मंत्री को तलब कर लिया था. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.

कर्नल सोफिया कुरैशी ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सेना की कार्रवाई की जानकारी मीडिया से साझा की थी.

बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भी मध्य प्रदेश से आती हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सोफिया कुरैशी की तारीफ कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि सोफिया कुरैशी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है.

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