PSC recruitment glitch: PSC चयन पर हाईकोर्ट सख्त, बिना वैध प्रमाणपत्र चयन को बताया नियमविरोधी

PSC recruitment glitch बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती परीक्षा में एक और अनियमितता सामने आई है। आरोप है कि स्थायी जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न किए जाने के बावजूद एक उम्मीदवार को चयनित कर लिया गया। इस विवाद को लेकर दिग्विजय दास सिरमौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की गंभीरता देखते हुए सीजीपीएससी को नोटिस जारी किया और पूरा चयन प्रक्रिया रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2025 को नियत की गई है।

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याचिकाकर्ता का दावा है कि नियुक्ति विज्ञापन की धारा 10 (डी) के अनुसार, इंटरव्यू के समय एसडीएम द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होती है। यदि किसी उम्मीदवार ने इसे नहीं दिया हो, तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जानी चाहिए।

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उनका दावा है कि चयनित उम्मीदवार प्रदीप कुमार सोनकर ने न तो इंटरव्यू के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, और न ही बाद में मान्य दस्तावेज पेश किए। इस आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया को भंग करने की मांग की है।

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