सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख – आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी

नई दिल्ली।’  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। मामले पर कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। साथ ही मामले से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाएं भी आज ही सुनवाई के लिए लिस्ट की गई हैं।

22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं, कोर्ट ने कहा था,

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जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए।

कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया था, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

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