CG NEWS : हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो भरना पड़ेगा जुर्माना, 60% वाहन अभी भी पेंडिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी भी लगभग 60 प्रतिशत वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है, जिससे परिवहन विभाग की चिंता बढ़ गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है। वर्तमान में बड़ी संख्या में वाहन मालिक आरसी (RC) गुम होने और पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट न होने जैसी तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए आरटीओ (RTO) और ट्रैफिक पुलिस ने अब संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सुरक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी है HSRP?

हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट केवल एक धातु की प्लेट नहीं है, बल्कि यह वाहन की सुरक्षा का एक डिजिटल कवच है। इसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम और लेजर-ब्रांडेड कोड होता है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। रायपुर में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की सुस्त रफ्तार को देखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह वाहनों की चोरी रोकने और सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अनिवार्य कदम है।

Virat Kohli : गलती से मिस्टेक 2.0 , विराट कोहली ने फिर किया ‘लाइक’, फैंस बोले- ‘अनुष्का भाभी, भाई का फोन ले लो’

Advertisement

इन 3 प्रमुख समस्याओं का ऐसे निकालें समाधान

ऑनलाइन बुकिंग के दौरान वाहन मालिकों को आ रही परेशानियों का समाधान विभागीय विशेषज्ञों ने इस प्रकार बताया है:

  • RC गुम होने पर: यदि गाड़ी की आरसी खो गई है, तो आप ‘परिवहन सेवा’ पोर्टल से डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं या चेसिस नंबर के आधार पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।

  • मोबाइल नंबर अपडेट न होना: अगर पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो आधार लिंक के जरिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नया नंबर अपडेट किया जा सकता है।

  • स्लॉट की अनुपलब्धता: अगर आपके नजदीकी डीलर के पास समय उपलब्ध नहीं है, तो आप शहर के किसी भी अन्य अधिकृत डीलर का चयन कर सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस चलाएगी विशेष चेकिंग अभियान

परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है। जल्द ही शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की टीमें तैनात होंगी। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों में पुरानी नंबर प्लेट पाई जाएगी, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त चालान काटा जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

वाहन मालिक भारत सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल ‘bookmyhsrp.com’ या संबंधित वाहन निर्माता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

Spread the love
Advertisement