Passport fees increased : नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें जारी कर दी हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। नए नियमों के तहत नया पासपोर्ट बनवाने, री-इश्यू कराने और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

नॉर्मल पासपोर्ट के लिए बढ़ी फीस
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की नॉर्मल फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं तत्काल (Tatkal) श्रेणी में यह शुल्क ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 होगा।
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इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट की नॉर्मल फीस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 और तत्काल शुल्क ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दिया गया है।
खोए या डैमेज पासपोर्ट पर देना होगा ज्यादा शुल्क
यदि पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी अब अधिक शुल्क देना होगा। 36 पेज वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट पर नॉर्मल श्रेणी में ₹5,000 और तत्काल श्रेणी में ₹7,500 शुल्क लगेगा। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क क्रमशः ₹6,000 और ₹8,500 निर्धारित किया गया है।
नाबालिगों के लिए भी नई दरें
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की नॉर्मल फीस ₹1,750 और तत्काल शुल्क ₹4,250 तय किया गया है। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल शुल्क ₹4,250 तथा तत्काल श्रेणी में ₹6,750 देना होगा।
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अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस
विदेश मंत्रालय ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए भारत में ₹750 शुल्क निर्धारित किया है। हालांकि, इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह निःशुल्क जारी किए जाएंगे।
2012 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी
पासपोर्ट शुल्क में यह पहला बड़ा संशोधन माना जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2012 में फीस में बदलाव किया गया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 या उसके बाद जमा किए जाने वाले सभी पासपोर्ट आवेदनों पर नई शुल्क दरें लागू होंगी।