CG News :101 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें, PWD ने 6 बड़े प्रोजेक्ट की निविदाएं की मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने धमतरी जिले में सड़क विकास से जुड़े 6 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में पांच प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ निर्माण व सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।

लोक निर्माण मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने इन कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की हैं। साथ ही धमतरी क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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इन सड़कों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण

PWD की ओर से मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया-राष्ट्रीय राजमार्ग-30 मार्ग के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

वहीं पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है।

छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के 9 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

इसके अलावा अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के 10 किलोमीटर हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

राज्य मार्ग का भी होगा डामरीकरण

राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से में मजबूतीकरण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

इसी राज्य मार्ग पर आने वाले आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर लंबे फोरलेन गौरव पथ के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है।

गुणवत्ता और समयसीमा पर रहेगा जोर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप किया जाए।

उन्होंने निर्माण कार्यों को किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति को सबलेट नहीं करने और निर्माण कार्यों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी कार्य निर्धारित अनुबंधित समयसीमा में पूरा करने को कहा गया है।

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