रायपुर: Voter Registration Campaign: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट करने और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी दी। इसके साथ ही पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
SIR के दौरान 24,99,823 मतदाताओं के नाम हटे
छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 24.99 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें लगभग 6.42 लाख मृत मतदाता और 19,13,540 अनुपस्थित या दूसरे स्थान पर स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। वहीं, पुनरीक्षण के दौरान 2,35,994 नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं।
अब विशेष अभियान के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और पात्रता के अनुसार आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO
विशेष अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाताओं के विवरण की जांच करने और छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। BLO फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त करेंगे और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेंगे।
इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ साझा करेंगे, ताकि सूची की जांच और संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
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मतदान केंद्रों और कॉलेजों में लगेंगे विशेष शिविर
मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं, शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।
इसके अलावा आईटीआई, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शिविर लगाए जाएंगे। इन संस्थानों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा।
17 साल से अधिक उम्र के युवा भी कर सकते हैं आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्धारित पात्रता और आयु संबंधी नियम लागू होंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन: निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन करें।
- ECINET ऐप: मोबाइल ऐप के जरिए मतदाता पंजीकरण से संबंधित सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास फॉर्म-6 जमा करें।
- सहायता के लिए: ECINET ऐप पर उपलब्ध ‘Book a Call with BLO’ सुविधा का उपयोग करें या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से विशेष अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने की अपील की है। जिन नागरिकों का नाम SIR के दौरान सूची से हट गया है, वे अपनी पात्रता की जांच कराकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।