Chhattisgarh liquor Scam : पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, प्रदेश से बाहर रहने की शर्त

Chhattisgarh liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें कई करोड़ रुपये के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में राहत प्रदान की है।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ राहत
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया है कि निरंजन दास को फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। यह शर्त जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए लगाई गई है।

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तीन जजों की पीठ ने सुनाया फैसला
यह फैसला सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सुनाया। अदालत ने मुख्य मामले से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरणों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कही यह अहम बात
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और मुकदमे के निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है। इसी आधार पर आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया गया।

घोटाले को लेकर पहले से चर्चा में मामला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसकी जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

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