CG Crime : मासूम से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर खंडहर में फेंका, आरोपी को उम्रकैद’ 153 दिन में आया फैसला

CG Crime : दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बच्ची महज 5 रुपए लेकर खाने का सामान खरीदने घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने कपड़े से उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद उसे मृत समझकर बोरे में बंद कर घर के पीछे स्थित खंडहर में फेंक दिया। हालांकि, मासूम की सांसें चल रही थीं और समय रहते उसे बचा लिया गया। मामले में अदालत ने महज 153 दिनों में फैसला सुनाया।

5 रुपए लेकर सामान खरीदने निकली थी मासूम

मिली जानकारी के अनुसार, घटना के दिन साढ़े चार साल की बच्ची 5 रुपए लेकर खाने का सामान खरीदने घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी की नजर उस पर पड़ी। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर उसने कपड़े से उसका मुंह दबा दिया और गला घोंटकर उसे मारने का प्रयास किया।

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मरा समझकर बोरे में बंद कर खंडहर में फेंका

आरोपी ने बच्ची को मृत समझ लिया और उसे एक बोरे में बंद कर घर के पीछे स्थित खंडहर में फेंक दिया। इस अमानवीय घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को वहीं छोड़ दिया। हालांकि, मासूम की सांसें चल रही थीं। बाद में बच्ची के जीवित मिलने से मामले का खुलासा हुआ और उसे बचाने की कोशिश की गई।

153 दिनों में अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। महज 153 दिनों में फैसला आने को मामले की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

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