CG NEWS : दूल्हे की गाड़ी रोककर रिवाल्वर तानी, जांच में निकला नकली

कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ रिवाल्वर की नोक पर दूल्हे की गाड़ी रोक ली गई। घटना उस समय हुई जब दूल्हा अपनी बारात या रस्मों के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने रिवाल्वर दिखाकर उसकी गाड़ी को जबरन रोका, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब मामला पुलिस तक पहुँचा, तो शुरुआती जांच में रिवाल्वर के नकली (लाइटर या खिलौना) होने की बात सामने आई। पुलिस का तर्क है कि हथियार असली नहीं था, इसलिए अभी तक इस मामले में कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

बीच सड़क पर फिल्मी ड्रामा, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक दूल्हे की सजी हुई कार के सामने आकर उसे रोकते हैं। इस दौरान एक युवक हाथ में रिवाल्वर जैसी दिखने वाली वस्तु लहराते हुए दूल्हे और कार चालक को धमकाता नजर आ रहा है। रिवाल्वर की नोक पर दूल्हे की गाड़ी रोकने की इस घटना ने सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों को भी डरा दिया। लोग इसे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक मान रहे हैं।

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पुलिस का तर्क: हथियार नकली, इसलिए कार्रवाई में देरी

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उनकी दलील ने सबको चौंका दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि:

  • प्राथमिक जांच में इस्तेमाल किया गया हथियार ‘नकली’ या ‘टॉय गन’ पाया गया है।

  • चूंकि यह असली हथियार नहीं था, इसलिए आर्म्स एक्ट के तहत मामला नहीं बनता।

  • घटना के पीछे के असली मकसद (मजाक या रंजिश) की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि नकली हथियार दिखाकर किसी को डराना भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

खौफ में परिवार, सुरक्षा पर उठे सवाल

दूल्हे और उसके परिवार के लिए खुशी का माहौल पल भर में दहशत में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बीच सड़क पर इस तरह की हरकत से कोई भी अनहोनी हो सकती थी। रिवाल्वर की नोक पर दूल्हे की गाड़ी रोकना केवल एक मजाक नहीं हो सकता, बल्कि यह सरेआम कानून को ठेंगा दिखाने जैसा है। स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि भले ही रिवाल्वर नकली हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से भय फैलाने वाले युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही हथियार असली न हो, लेकिन आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत किसी का रास्ता रोकना (Wrongful Restraint) और उसे जान से मारने का भय दिखाना दंडनीय अपराध है। पुलिस की निष्क्रियता से ऐसे तत्वों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं, जो भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

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