CG News : छत्तीसगढ़ के मॉल्स में पार्किंग को लेकर बड़ा फैसला, अब ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा शुल्क, उपभोक्ता आयोग का आदेश

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जाने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक परिसरों में ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मॉल संचालक ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त राशि नहीं वसूल सकेंगे। आयोग के इस निर्णय से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें खरीदारी या अन्य सेवाओं के लिए मॉल जाने पर पार्किंग शुल्क देना पड़ता था।

मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर ग्राहकों से शुल्क वसूला जाता रहा है। अब आयोग के फैसले के बाद ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है। इससे मॉल में खरीदारी करने, फिल्म देखने या अन्य व्यावसायिक सेवाओं का लाभ लेने पहुंचने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

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ग्राहकों को मिलेगी आर्थिक राहत

मॉल में खरीदारी करने जाने वाले लोगों को अक्सर पार्किंग के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है। कई बार कम समय के लिए मॉल पहुंचने पर भी ग्राहकों को पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से आम लोगों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। खासकर परिवार के साथ मॉल जाने वाले ग्राहकों को इसका लाभ मिल सकता है।

मॉल संचालकों के लिए क्या बदलेगा?

आयोग के आदेश के बाद मॉल और व्यावसायिक परिसर संचालकों को पार्किंग शुल्क वसूली के संबंध में निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर राशि लेने पर रोक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित शुल्क से राहत देना है। हालांकि, आदेश के विस्तृत दायरे, लागू होने की शर्तों और किसी विशेष श्रेणी की पार्किंग पर इसके प्रभाव की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी आवश्यक है।

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