CG Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना’ स्पेशल एजुकेटर के लिए नई योग्यता तय

CG Teacher Recruitment : रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। नए नियमों के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं।

इसके साथ ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 में संशोधन

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 में यह संशोधन किया है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है।

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नए प्रावधानों के तहत स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता को स्पष्ट किया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पात्रता को लेकर स्थिति साफ होगी और अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारी करने में आसानी होगी।

प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर के लिए योग्यता

प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के साथ विशेष शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।

इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना और भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध पंजीकरण होना भी आवश्यक किया गया है।

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग योग्यता

उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए अलग शैक्षणिक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इस स्तर पर नियुक्ति के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ विशेष शिक्षा में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरी होगा।

अभ्यर्थियों को संबंधित स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा और RCI पंजीकरण की अनिवार्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

TET और RCI पंजीकरण अनिवार्य

सरकार के संशोधन में दो महत्वपूर्ण शर्तों पर विशेष जोर दिया गया है। पहली, अभ्यर्थी को निर्धारित स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दूसरी, उसका भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण होना जरूरी होगा।

RCI पंजीकरण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षक निर्धारित व्यावसायिक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित हैं।

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