Chhattisgarh Property Tax : नगर निगम का ‘अल्टीमेटम’ आज शाम तक भरें प्रॉपर्टी टैक्स, वरना कटेगा कनेक्शन और प्रॉपर्टी होगी सील

Chhattisgarh Property Tax : रायपुर | 30 अप्रैल, 2026 राजधानी रायपुर के निवासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर (Property Tax) के बकायादारों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि यदि आज, गुरुवार शाम तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो निगम की टीमें सीधे कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई शुरू कर देंगी। इस बार निगम का रुख काफी कड़ा है और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

17% भारी-भरकम सरचार्ज की मार

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग समय सीमा के भीतर अपना कर भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें न केवल कुर्की का सामना करना होगा, बल्कि बकाया राशि पर 17 प्रतिशत का अधिभार (Surcharge) भी देना होगा। यह जुर्माना उन लोगों के लिए एक बड़ी आर्थिक चोट साबित हो सकता है जिन्होंने साल भर से अपना टैक्स रोक कर रखा है।

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खाली प्लॉट के मालिक भी रडार पर

इस बार की कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निगम ने अपना दायरा बढ़ा दिया है।

  • खाली प्लॉट पर नजर: शहर में ऐसे हजारों खाली प्लॉट हैं जिनके मालिक लंबे समय से टैक्स की चोरी कर रहे हैं।

  • कार्रवाई की तैयारी: अब तक केवल भवनों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब खाली पड़े प्लॉटों को भी जब्त या सील करने की तैयारी कर ली गई है।

कार्रवाई का खाका तैयार: जोन स्तर पर टीमें तैनात

नगर निगम के आयुक्त ने सभी 10 जोन के अधिकारियों को सक्रिय रहने का आदेश दिया है।

  1. वार्डवार सूची: बड़े बकायादारों की वार्डवार सूची तैयार कर ली गई है।

  2. मौके पर कुर्की: शाम के बाद निगम का दस्ता पुलिस बल के साथ बड़े डिफॉल्टर्स के परिसरों पर पहुंचेगा।

  3. सार्वजनिक घोषणा: कई वार्डों में मुनादी भी कराई जा रही है ताकि लोग अंतिम समय की भीड़ और जुर्माने से बच सकें।

नगर निगम की अपील

निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों जैसे सड़क, सफाई और पानी की व्यवस्था के लिए टैक्स का समय पर मिलना अनिवार्य है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों (Choice Centers) या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तुरंत भुगतान कर कानूनी कार्रवाई से बचें।

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