E-KYC for Ration Card : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर’ अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का अनाज, ई-केवाईसी’ कराना हुआ अनिवार्य

राजनांदगांव, छत्तीसगढ़: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। भीषण गर्मी और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अप्रैल, मई और जून 2026 का खाद्यान्न एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है। अब हितग्राहियों को राशन के लिए हर महीने दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

एकमुश्त मिलेगा राशन, कम होगी भागदौड़

सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत, अप्रैल 2026 में ही पात्र राशन कार्ड धारकों को अगले तीन महीनों (अप्रैल, मई और जून) का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से उन कामकाजी लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है, जिन्हें हर महीने राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। इस निर्णय से राशन दुकानों पर भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी।

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ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक सख्त शर्त भी रखी है। केवल उन्हीं राशन कार्ड धारकों को यह तीन महीने का राशन मिल सकेगा, जिन्होंने अपने कार्ड की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर ली है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। जिन परिवारों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है या ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अपना यह काम तत्काल पूरा करना होगा।

क्या होगा अगर ई-केवाईसी नहीं कराई?

यदि किसी हितग्राही ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उन्हें इस विशेष वितरण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे कार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है, या उनका राशन का कोटा रुक सकता है। फर्जी और अपात्र लोगों को सिस्टम से बाहर करने के लिए विभाग ने इसे प्राथमिकता पर रखा है।

कैसे पूरी करें प्रक्रिया?

  • नजदीकी राशन दुकान: आप अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

  • आवश्यक दस्तावेज: जाते समय अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड साथ जरूर रखें।

  • हेल्पलाइन: यदि राशन डीलर द्वारा राशन देने में कोई आनाकानी की जाती है या कम राशन दिया जाता है, तो आप विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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