Tiger Shroff Attack Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले चलाई थीं गोलियां, सूरत में छिपाए हथियार

Tiger Shroff Attack Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने मुंबई के पास एक जगह पर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस की थी। इतना ही नहीं, अंधेरी के एक होटल में बंदूक की जांच के दौरान मिसफायर भी हुआ था। अब पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार और मोबाइल फोन की तलाश कर रही है।

वारदात से पहले शूटरों ने की थी फायरिंग की प्रैक्टिस

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात से पहले बंदूक की जांच करने के लिए गोली चलाई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने उस जगह के बारे में जानकारी दी, जहां उन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस की थी।

बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान एक आरोपी ने दो गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे आरोपी ने एक गोली चलाकर बंदूक की जांच की। आरोपी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वारदात के दौरान हथियार ठीक से काम करे। पुलिस अब आरोपियों के बयानों के आधार पर संबंधित जगह की जांच कर रही है।

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होटल के कमरे में हुआ था मिसफायर

जांच में यह भी पता चला है कि मुंबई के अंधेरी इलाके में जिस होटल में आरोपी ठहरे हुए थे, वहां कमरे के अंदर बंदूक की जांच करते समय मिसफायर हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान गोली बेड पर चली थी।

हालांकि, हैरानी की बात यह है कि होटल के कमरे में गोली चलने के बावजूद किसी कर्मचारी या आसपास मौजूद व्यक्ति को इसकी भनक नहीं लगी। फिलहाल, पुलिस इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।

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सूरत में छिपाए हथियार और मोबाइल फोन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सूरत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने बंदूक और अपने मोबाइल फोन छिपा दिए थे।

आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस सूरत में स्थानीय पुलिस की मदद से हथियार और मोबाइल फोन बरामद करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इन जानकारियों का सत्यापन भी कर रही है, ताकि मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सकें।

आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 111 लगाई गई

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 भी लगाई है। यह धारा संगठित अपराध से संबंधित है।

इससे पहले मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत अन्य प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस अब आरोपियों की भूमिका, वारदात से पहले की गई तैयारियों और हथियारों की व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

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